सिक्के लेने से मना ना करें बैंक – कलेक्टर

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कटनी – (ईपत्रकार.कॉम) |शासकीय योजनाओं के तहत संचालित आर्थिक कल्याण योजनाओं के लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण कर लिये जायें। इसके लिये 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। इस तिथि तक शासकीय विभागों द्वारा बैंकों को भेजे गये योजनाओं के ऋण प्रकरणों को स्वीकृत करें अथवा उन्हें अस्वीकृत कर कारण सहित संबंधित विभागों को वापस करें। निर्धारित तिथि के बाद भी यदि पेंडेन्सी रहती है, तो संबंधितों पर कार्यवाही तय समझें। यह स्पष्ट निर्देश कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने मंगलवार को आयोजित डीएलसीसी की बैठक संबंधित विभागों के अधिकारियों और बैंक शाखाओं के समन्वयकों को दिये।

कलेक्टर ने बैंक शाखाओं के अधिकारियों को अपने हितग्राहियों से सिक्के लेने के लिये भी निर्देशित किया। उन्होनें कहा कि किसी भी तरह से मुद्रा अधिनियम का उल्लंघन बैंक ना करें। साथ ही आरबीआई द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करें। इस दौरान बैठक में यूनियन बैंक के को-ऑर्डिनेटर ना होने पर कलेक्टर ने शोकाज जारी करने के निर्देश लीड बैंक प्रबंधक को दिये।

बैठक में कलेक्टर ने शासकीय योजनाओं के तहत संचालित आर्थिक कल्याण की योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। उन्होने कहा कि जिन शाखाओं का लक्ष्य पूर्ण हो चुका है, वे उनकी बैंक शाखाओं में पेंडिंग रहे शेष प्रकरणों को संबंधित विभागों को वापस करें।

कलेक्टर ने बैठक के दौरान उपस्थित बैंकों के अधिकारियों को हितग्राहियों के खातों में आधार सीडिंग कराने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि हितग्राहियों के कन्सेन्ट फॉर्म पूर्व में ही ग्राम पंचायतों के माध्यम से बैंकों में भेजे जा चुके हैं। लेकिन अब तक बैंक शाखाओं द्वारा कई हितग्राहियों के बैंक खातों में आधार सीडिंग नहीं कराई गई है।

बैठक में बैंक शाखाओं द्वारा पीएमएवॉय योजना के हितग्राहियों को दी गई राशि काटने की बात कलेक्टर ने कही। उन्होने इस संबंघ में स्पष्ट रुप से निर्देश दिये कि शासकीय योजनाओं में हितग्राहियों को दी गई राशि से किसी भी प्रकार की कटौती बैंक ना करें। इसके लिये सभी जनपदों के सीईओ को भी ऐसे हितग्राहियों की सूची बैंक में भेजने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

डीएलसीसी की बैठक में सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में बैंकों से संबंधित शिकायतों के निराकरण की बात भी कलेक्टर श्री गढ़पाले ने कही। उन्होने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने स्तर पर लंबित शिकायतों का निराकरण निर्धारित अवधि में कर लें। साथ ही किये गये निराकरण की जानकारी कलेक्टर कार्यालय को भी भेजें।

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