कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने समझाईस दी है कि ऐसे सभी उपभोक्ता जिन्होनें अभी तक स्वयं का अथवा पारिवारिक सदस्यों का आधार पंजीयन समग्र पोर्टल में दर्ज नहीं कराया है, वे 31 अगस्त 2017 के पूर्व अवष्य करा लें। उन्होंने बताया कि अन्यथा की स्थिति में उन्हे शासकीय उचित मूल्य दुकान से रियायती दर का खाद्यान्न प्राप्त नही हो सकेगा। उन्होंने बताया है कि उपभोक्तागण संबंधित उचित मूल्य दुकान या स्थानीय निकाय, क्षेत्रीय सचिव/रोजगार सहायक से सम्पर्क कर स्वयं एवं परिवार का समग्र पोर्टल में आधार पंजीयन करायें। उन्होंनें कहा कि जन भागीदारी के तहत अन्य उपभोक्ताओं को भी इस जानकारी से अवगत करायें तथा आधार पंजीयन में उनकी मदद करें।
हर स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करायें
श्रीमती दास ने सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि हर स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करायें। उन्होंने कहा कि हर गांव एवं शहर में प्रत्येक उपभोक्ता को इसकी जानकारी हो यह सुनिश्चित किया जाये।
विशेष अभियान चलाकर यह कार्य पूर्ण करायें
श्रीमती दास ने सभी संबंधितों को निर्देश दिये हैं कि अभियान चलाकर यह कार्य पूर्ण करायें। उन्होंनें कहा कि कोई भी पात्र परिवार रियायती दर पर खाद्यान्न से वंचित नहीं रहे इस हेतु विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के आधार नंबंर समग्र पोर्टल पर दर्ज करायें। उन्होंने कहा कि इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियो, सामाजिक संगठनों, पटवारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण स्तर पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सहयोग लिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन इसकी प्रगति की समीक्षा भी की जाये।
अपात्र हितग्राहियों के नाम समग्र पोर्टल से हटवायें
श्रीमती दास ने निर्देशित किया है कि संबंधित अधिकारी अपात्र हितग्राहियों के नाम समग्र पोर्टल से हटवायें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित परिवारों द्वारा प्राप्त किये जा रहे राशन का विश्लेषण एनआईसी द्वारा किया गया जिसमें ज्ञात हुआ है, कि जिले में 3707 परिवारों द्वारा 3 माह से उचित मूल्य दुकानों से राशन सामग्री प्राप्त नहीं की गई है। उन परिवारों की नामवार एवं उचित मूल्य दुकानदार सूची संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को प्रेषित की गयी है। इन राशन प्राप्त नही करने वाले परिवारों के अस्तित में होने की संभावना नगण्य है। अतः विशेष अभियान चलाकर उक्त परिवारों की जांच 31 अगस्त 2017 तक कराई जाये। इनमें से जो परिवार अपात्र/अस्तित्वविहीन/दोहरे पाये जायें समक्ष अधिकारी की स्वीकृति उपरांत ऐसे अपात्र परिवारों को पोर्टल से विलोपित किया जाये।
आधार नंबर दर्ज नहीं होने पर राशन कार्ड निरस्त करायें
श्रीमती दास ने निर्देशित किया कि जिन राशन कार्डों में परिवार के एक भी व्यक्ति का आधार नंबर दर्ज नहीं है, उसकी प्राथमिकता से जांच करायें तथा अपात्र होने पर उसे निरस्त करायें। उन्होंने निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारी शत-प्रतिशत राशन कार्डों में आधार नंबर दर्ज करायें। उन्होंने कहा कि राशन कार्डों में सही आधार नंबर दर्ज हो यह भी सुनिश्चित किया जाये। आपने कहा कि भ्रमण के दौरान विसंगति पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी एसडीएम एवं तहसीलदार भी अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजित होने वाली चौपालों में इसका परीक्षण करायें। उन्होंने कहा कि इस कार्य को शीघ्र पूर्ण करायें।
इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एसके तिवारी ने बताया है कि शासन के निर्देषानुसार आधार अधिनियम 2013 के अंतर्गत जारी अधिसूचना अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों द्वारा 31 अगस्त 2017 के पष्चात आधार नम्बर प्रस्तुत करने या आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने अथवा आधार पंजीयन की स्लिप उपलब्ध कराने वाले हितग्राहियों हेतु ही रियायती दर का खाद्यान्न देय होगा। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव म.प्र. शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के परिपत्र अनुसार जिन पात्र हितग्राहियों द्वारा 31 अगस्त 17 तक आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, उनको भारत सरकार के निर्देषानुसार रियायती दर का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।